PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration : सरकार दे रही है सभी को 3,000/- रूपये हर महिना जल्दी करे आवेदन?: दोस्तों, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 3000/- रूपये मासिक पेंशन दी जाती है यह भारत सरकार की योजना हैं इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन करके 3000/- रूपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में डिटेल में जानकरी प्राप्त करेंगे |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन- कौन आवेदन कर सकता है?
वे सभी अंसगठित मजदुर जिनकी मासिक आय 15000/- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
इस योजना का लाभ सभी अंसगठित मजदुर जिनका ई-श्रम कार्ड बन चूका है वे लाभ ले सकते है|
(जैसे वे मजदुर जो रेहड़ी-ठेला, ईंट-भटे, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलु कामगार श्रमिक, Construction Workers, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, self employed,निर्माण श्रमिक , हैण्ड लूम वर्कर, चमड़ा वर्कर आदि मजदुर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है और मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है )
वे अंसगठित मजदुर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है और मासिक आय 15,000 /- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें क्या है
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिये |
इस योजना में सिर्फ असगठित क्षेत्र के मजदुर ही आवेदन कर सकते है |
अगर किसी श्रमिक का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता|
अगर कोई व्यक्ति Tax Pay करता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता |
यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ पत्नी इस योजना को आगे शुरू रख सकता है और आगे का जो भी contribution है वह उसे भरना होगा व 60 वर्ष की आयु होने के बाद उस व्यक्ति की 3000/- रूपये की मासिक पेंशन लग जाएगी |
आवेदक की मृत्यु हो जाने पर अगर नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद भी करवा सकता है
जितनी राशी आवेदक द्वारा भरी गयी थी उतनी राशी ब्याज (ब्याज दर seving a/c के अनुसार दी जाएगी) सहित नॉमिनी को वापिस दे दी जायेगी|
इस योजना में आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत नहीं है अनपढ़ से लेकर पढालिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है |
आवेदक की मृत्यु के बाद उसके spouse को इस योजना का लाभ मिलेगा | इसमें spouse को 50% पेंशन दी जाएगी |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
श्रमिक बोर्ड का पंजीयन क्रमांक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
मूल निवासी प्रमाण पत्र
किस प्रकार करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन खाता खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले www.maandhan.in वेबसाइट पर जाना होगा.
वहां आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ (Click here to apply now) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
वहां क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा.
इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.